अब कसेगा प्ले वे स्कूलों पर शिकंजा

सरकार की तरफ से बनाए गए नियम, हर स्कूल को करना होगा रजिस्ट्रेशन
पंजाब सरकार की तरफ से अब प्ले वे स्कूलों पर शिकंजा करने की तैयारी शुरू कर ली गई है। अभी तक पंजाब में प्लेवे स्कूलों को रेगुलेट करने के लिए किसी भी तरह की पॉलिसी नहीं थी परंतु अब के पास कर पंजाब के सभी स्कूल नियमों के तहत रेगुलेट भी होंगे और बाकायदा उनकी चेकिंग भी होगी ताकि इन प्लेवे स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की सेहत के साथ-साथ उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा सके।
पंजाब के चाइल्ड वेलफेयर विभाग की तरफ से इस संबंध में नियमों को तैयार करते हुए नोटिफाई कर दिया गया है। अब ताजा नियमों के तहत पंजाब में स्थित 20000 से ज्यादा प्लेवे हुए स्कूलों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ सरकार के नियमों के तहत अपने स्कूलों को चलना होगा।
घरों में नहीं चलेंगे प्लेवे स्कूल
पंजाब के चाइल्ड वेलफेयर विभाग कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब में अभी तक प्लेवे स्कूलों को लेकर किसी भी प्रकार के नियम नहीं थे जिसके चलते काफी ज्यादा स्कूल घरों में ही चल रहे थे परंतु आप उन स्कूलों को बंद करना होगा। सरकार की तरफ से बाकायदा स्कूलों के स्ट्रक्चर को लेकर नियम बनाए गए। प्राइवेट प्लेवे स्कूलों में ग्राउंड के साथ-साथ बच्चों के रेस्ट रूम का भी इंतजाम करना होगा। ताकि बच्चा अगर आराम करना चाहता है हो तो उसे आराम भी मिल सके।
6 महीने का समय 5000 पर होगी फीस
पंजाब में प्लेवे हुए स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 6 महीने का समय दिया जा रहा है इस रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए हर स्कूल को चाइल्ड वेलफेयर की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा और वहीं पर ऑनलाइन 5000 की फीस भी जमा करनी होगी। इसके पश्चात यह एप्लीकेशन सरकार के पास पहुंच जाएगी और सरकार की तरफ से उसे प्ले वे स्कूल का सर्वे किया जाएगा। अगर वह स्कूल सरकारी नियमों के तहत ठीक पाया गया तो उसको एक नंबर अलॉट किया जाएगा उसे रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत ही प्ले वे स्कूल को चलाया जा सकेगा।
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