चाइना डोर की पाबंदी के आदेश सख्ती से लागू करने के निर्देश

-- सज़ायाफ्ता बनाने के साथ-साथ पाबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए नयी हिदायतें जारी
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़, 5 जुलाई l
चाइना डोर के प्रयोग से घटती दुर्घटनाओं को देखते हुये पंजाब सरकार द्वारा इसकी पाबंदी के जारी हुक्मों को और प्रभावशाली और सख्ती से लागू करने के लिए नयी हिदायतें जारी की गई हैं। पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ़ सूती धागे का ही प्रयोग किया जा सकता है और चाइना डोर के प्रयोग के खि़लाफ़ शिकायत पर कार्यवाही करने की शक्तियां जमीनी स्तर पर देते हुये इसके प्रयोग पर सज़ायाफ्ता हिदायतें जारी की गई हैं।
आज यहां जारी प्रैस बयान में जानकारी देते हुये पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि सरकार द्वारा फ़िरोज़पुर में चाइना डोर के साथ घटी घटना का गंभीर नोटिस लिया गया और इस सम्बन्धी साईंस प्रौद्यौगिकी और पर्यावरण विभाग की तरफ से आज बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार चाइना डोर से घटतीं घटनाओं को लेकर बहुत गंभीर है और इसकी पूर्ण पाबंदी के हुक्म सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
चाइना डोर, काँच या अन्य धातू के पाउडर से बनी डोर पर पूर्ण पाबंदी
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि चाइना डोर की पाबंदी सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा 23 फरवरी, 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कुछ कमियां थे। अब नये जारी हुक्मों में इन कमियों को दूर किया गया है। नये हुक्मों के अंतर्गत चाइना डोर, काँच या अन्य धातू के पाउडर से बनी डोर पर पूर्ण पाबंदी लगाते हुए सिर्फ़ सूती धागे के साथ पतंग उड़ाने की मंजूरी दी गई है। नयी अधिसूचना को लागू करने और दोषी के खि़लाफ़ कार्यवाही करने के लिए स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं। चाइना डोर की पूर्ण पाबंदी सम्बन्धी इनवारनमैंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 की धारा 5 के अधीन हिदायतें जारी की जा रही हैं जिनका उल्लंघन के लिए 5 साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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मीत हेयर ने बताया कि पंजाब के सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग के तहसीलदार और उच्च अधिकारी, वन विभाग के वन्य जीव इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी, पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी, स्थानीय निकाय के दर्जा सी कर्मचारी और उच्च अधिकारी, पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड के सहायक पर्यावरण इंजीनियर और उच्च अधिकारियों को उक्त हिदायतों को राज्य में लागू करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि सम्बन्धित विभाग को पाबंदी सम्बन्धी हिदायतों को सख़्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं जिससे बहुमूल्य मानवीय जानों को बचाने के साथ-साथ पशु, पक्षियों आदि की रक्षा भी यकीनी बनाई जा सके।
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