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Sukhbir Singh Badal को राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

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admin

Updated At 22 Mar 2023 at 12:20 AM

-- Sukhbir Singh Badal को कोटकपुरा गोलीकांड में पंजाब पुलिस ने किया था नामजद

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़, 21 मार्च।
Sukhbir Singh Badal को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली गयी है l शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और सांसद सुखबीर बादल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल को अग्रिम जमानत दे दी है, इसके साथ ही पंजाब सरकार से भी इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है l सुखबीर सिंह बादल को पंजाब पुलिस ने कोटकपुरा गोलीकांड में नामजद किया था।

जिसके बाद उन्होंने कोटकपुरा की जिला अदालत में अग्रिम जमानत मांगी थी परन्तु जिला अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था l जहाँ से उनको राहत भारी खबर मिली है l

यह भी पढ़े : अमृतपाल के वकील का दावा, गिरफ्तार हो चुका है अमृतपाल

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