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ODL Teachers : हाईकोर्ट में जीते, सरकार की नीतियों के पास हारे

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admin

Updated At 18 Apr 2023 at 03:08 AM

-- 7654 व 3442 (ODL Teachers) अध्यापकों को पक्का नहीं कर रही है सरकार

-- 2019 ने हाई कोर्ट से जीत चुके हैं केस, डबल बेंच ने नहीं दी सटे

लवदीप रॉकी
चंडीगढ़/बुढलाडा।
पंजाब की सरकारों की गलत नीतियों के चलते पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में केस जीतने वाले 7654 व 3442 (ODL Teachers) अध्यापक अभी तक पक्के नहीं हो पाए हैं। हैरानी इस बात की है कि साल 2019 में इनके पक्ष में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आने के पश्चात भी पंजाब सरकार उस फैसले को लागू नहीं कर रही है हालांकि डबल बेंच के पास अपील लेकर पंजाब सरकार पहुंची हुई है l

डबल बेंच ने भी अभी तक पंजाब सरकार को इस मामले में स्टे आर्डर नहीं दिए हैं जिसके चलते पंजाब सरकार को इन अध्यापकों (ODL Teachers) को 6 महीने में पक्का किया जाना था, परंतु 4 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक इनके पक्ष में सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है l इसी कारण हाईकोर्ट में जीतने के पश्चात भी यह अध्यापक पंजाब सरकार की नीतियों के सामने हारे नजर आ रहे हैं।

यह भी पढ़े :- Indian Premier League (IPL) : पीसीए स्टेडियम मोहाली में चल रही है लूट, आईपीएल के मैच दौरान लूटे जा रहे हैं दर्शक

इस मामले को लेकर इन अध्यापकों की तरफ से पंजाब भर के विधायकों तक पहुंच करने का फैसला किया गया था जिसके तहत पंजाब के विधायकों को मांग पत्र भी दिया जा रहा है इसी कड़ी के तहत आज बुढलाडा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रोफेसर बुधराम को मांग पत्र दिया गया है l जिसमें यूनियन के लीडरों की तरफ से मांग की गई है कि आखिर कब तक वह (ODL Teachers) सरकार में बैठे अधिकारियों की गलत नीतियों का शिकार होते आएंगे।

इस मामले में अध्यापक लीडर लखविंदर सिंह, संतोख सिंह, परमजीत सिंह बप्पीयाना, अमरीक सिंह, दिलबाग रल्ली, मुकेश कुमार बोहा, धर्मेंद्र सिंह, जसवंत सिंह, संजीव कुमार जिंदल, प्रेम सिंह, परसोत्तम गर्ग, हरबंस बरेटा, ऋषि पाल और कुलविंदर सिंह ने इन अध्यापकों की भर्ती साल 2011 में की गई थी उस समय इन्हें 10300 रूपये पर रखा गया था। 2 साल का परीक्षाकाल खत्म होने के पश्चात इन्हें (ODL Teachers) पूरी तनख्वाह मिलने थी परंतु आज इस बात को 12 साल बीतने के बावजूद भी इन अध्यापकों का परीक्षाकाल खत्म नहीं हुआ है। अध्यापकों को आज भी नाममात्र तनखा पर काम करना पड़ रहा है जबकि इन्हें पक्का करने और पूरी तनख्वाह देने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कई फैसले आ चुके हैं। 

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