कैदियों के परिवार को पेंशन देगी राज्य सरकार

-- पत्नी को 2750 रुपए और प्रति बच्चा 1850 मिलेगी Pension
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
राज्य सरकार अब जाने अनजाने में अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले कैदियों के परिवारों के खर्चे पानी का भी इंतजाम करने जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से अब कैदियों के परिवारों के पालन पोषण के लिए Pension देने की तैयारी कर ली गई है। हर कैदी की पत्नी को हर महीने 2750 पेंशन मिलेगी। जबकि उसके दो पुत्रों को बालिग होने तक 1850 प्रति महीना नाबालिग Pension मिलती रहेगी।
इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए राज्य की महिलाओं को जरूरी कागजात लेकर सीएससी में जाकर अपने व अपने नाबालिक बच्चों की Pension के लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा। इस आवेदन के करने के पश्चात सरकार की तरफ से तय किए गए जरूरी मापदंडों को चेक किया जाएगा उसके पश्चात इस पेंशन को शुरू कर दिया जाएगा।
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राज्य सरकार की इस Pension योजना के लिए कैदियों के परिवारों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इस संबंध में सारी जानकारी उनके मोबाइल पर ही आती रहेगी जिसके चलते उन्हें खुद पता लगता रहेगा कि उनकी फाइल को पास करते हुए पेंशन लगा दी गई है या फिर किसी कागज़ी कार्रवाई के कारण रुकी हुई है।
राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल उम्र कैद की सजा पा चुके कैदियों के लिए यह स्कीम शुरू की गई है इसके पश्चात वह आगे भी अन्य कैदियों पर इसे लागू कर सकती है। इस स्कीम को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन चुका है इससे पहले किसी भी राज्य में इस तरह की पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई है।
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