Scrap Dealer Murder Case: पुलिस ने मुख्य दोषी को किया गिरफ़्तार

दी स्टेट हेडलाइंस
चंडीगढ़, 13 अक्तूबर:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरु की गई मुहिम के दौरान पंजाब पुलिस ने बलटाना में स्क्रैप डीलर (Scrap Dealer Murder Case) के हुए अंधे कत्ल केस की गुत्थी सुलझाते हुए आज बलटाना के होटल क्लाक्र्स के पिछली तरफ़ हुई मुठभेड़ में इस मामले के मुख्य दोषी को गिरफ़्तार कर लिया है। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। Scrap Dealer
गिरफ़्तार किए गए मुलजिम की पहचान निवासी गगनवीर सिंह उर्फ राजन निवासी बुड़ैल, चंडीगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उसके कब्ज़े से .32 बोर की चीनी पिस्तौल समेत पाँच जिंदा कारतूस और कारतूसों के दो खाली खोल बरामद किये। Scrap Dealer Murder Case
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Scrap Dealer Murder Case: गिरफ़्तार मुलजिम गगनवीर राजन जवाबी गोलीबारी के दौरान हुआ जख़़्मी: डीजीपी गौरव यादव
जानकारी के अनुसार सोमवार और मंगलवार के बीच की रात को बलटाना में एक स्क्रैप की दुकान पर गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें तीन व्यक्ति घायल हो गए और घायलों में से एक व्यक्ति संतोष कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि घटना के बाद दोषियों का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया और टीम ने इस मामले में मुख्य मुलजिम के तौर पर गगनवीर राजन की पहचान की।
बलटाना की सूखना नहर के नज़दीक किसी ठिकाने पर मुलजिम के छिपे होने सम्बन्धी मिली सूचना पर कार्यवाही करते हुए डीएसपी ज़ीरकपुर बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व अधीन पुलिस टीम ने पीछा किया और होटल क्लाक्र्स के पिछली तरफ़ मुलजिम गगनवीर के एक साथी ने पुलिस पार्टी पर गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं और पुलिस ने भी आत्म-रक्षा में जवाबी गोलीबारी की। Scrap Dealer Murder Case
डीजीपी ने बताया कि जवाबी गोलीबारी के दौरान मुलजिम राजन की टांग में गोली लगी, जबकि उसके दो साथी मौके से फऱार हो गए। उन्होंने बताया कि मुलजिम राजन को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल दाखि़ल करवाया गया है। Scrap Dealer Murder Case
थाना जीरकपुर में हुआ था मुकदमा दर्ज
एसएसपी मोहाली सन्दीप गर्ग ने बताया कि मुलजिम गगनवीर राजन की आपराधिक पृष्टभूमि है और वह हरियाणा और चंडीगढ़ में भी वांछित है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है और फऱार मुलजिमों को पकडऩे के लिए छापेमारी की जा रही है।
इस सम्बन्धी एफआईआर 301 तारीख़ 13-10-2023 को भारतीय दंड संहिता ( आई.पी.सी.) की धारा 307, 353, 186 और 34 और आम्र्स एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत थाना ज़ीरकपुर में मुकदमा दर्ज किया गया और पीडि़त की मौत के उपरांत इस केस में आई.पी.सी. की धारा 302 को भी शामिल किया गया है। Scrap Dealer Murder Case
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