होमबड़ी ख़बरेंविडियो
logo

Punjab Boycotts BBMB Meeting : पंजाब द्वारा हरियाणा को पानी के बँटवारे पर बी.बी.एम.बी. की बैठक का बहिष्कार

Featured Image

The State Headlines

Updated At 03 May 2025 at 09:10 PM

चंडीगढ़, 3 मई:

पंजाब के जल संसाधन और भूमि एवं जल संरक्षण Minister Barinder Kumar Goyal ने बताया कि Punjab Government ने Bhakra Beas Management Board (BBMB) द्वारा आज 3 मई को रखी गई बैठक का बहिष्कार किया।

बैठक को पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर-कानूनी करार देते हुए श्री गोयल ने कहा कि 255वीं विशेष बैठक बुलाने के लिए उचित प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा, "1976 विनियमन के नियम-3 के तहत Bhakra Beas Management Board (BBMB) को बैठक बुलाने से पहले सात दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है।" उन्होंने कहा, "हम बैठक में तब तक भाग नहीं लेंगे, जब तक Bhakra Beas Management Board (BBMB) उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता।"

Bhakra Beas Management Board (BBMB) के अध्यक्ष को सख्त शब्दों में लिखे पत्र में पंजाब सरकार ने बैठक से पहले बी.बी.एम.बी. के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था। राज्य सरकार ने लिखा है कि यह बैठक अनुचित तरीके से और स्थापित नियमों का उल्लंघन करके बुलाई गई है।

पत्र में स्पष्ट रूप से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत जारी किए गए बी.बी.एम.बी. के विनियमन के नियम-3 का हवाला देते हुए लिखा गया है कि किसी भी ज़रूरी मुद्दे के लिए बुलाई जाने वाली विशेष बैठकों के लिए सभी सदस्यों को कम से कम सात दिनों का नोटिस देना ज़रूरी है।

श्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि 28 अप्रैल और 30 अप्रैल, 2025 को हुई बी.बी.एम.बी. की हालिया बैठकें भी अनिवार्य नोटिस अवधि का पालन किए बिना बुलाई गई थीं। इन बैठकों के लिए नोटिस क्रमशः 27 अप्रैल और 29 अप्रैल को निर्धारित तिथियों से सिर्फ एक दिन पहले जारी किए गए, जिससे इन बैठकों के दौरान लिए गए कोई भी फैसले कानूनी तौर पर संदिग्ध हो गए हैं।

जल संसाधन मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, "नियम-3 स्पष्ट रूप से विशेष बैठकों के लिए कम से कम सात दिनों का नोटिस अनिवार्य करता है। स्थापित प्रक्रियाओं के प्रति बी.बी.एम.बी. की लगातार अनदेखी उस संवैधानिक ढांचे को कमज़ोर करती है, जिसके तहत बी.बी.एम.बी. काम करता है।"

उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि पानी के बँटवारे के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार 5 मई, 2025 को रखा गया है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विधायी सत्र की तैयारियों के लिए बी.बी.एम.बी. द्वारा रखी बैठक को स्थगित करने की आवश्यकता थी।

पंजाब सरकार ने कहा है कि बी.बी.एम.बी. को उचित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुसार बैठक को फिर से बुलाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी हितधारक राज्य निर्णय लेने की वास्तविक स्थिति में हों।

Follow us on

Advertisement

image

जरूर पढ़ें

Featured Image

Surprise Inspection : फाइलों का निपटारा करने में की देरी भी भ्रष्टाचार का हिस्सा - चीमा

Featured Image

Unique Identification Authority of India UIDAI : आधार के सुरक्षित प्रयोग के बारे अधिकारियों को अवगत करवाने हेतु वर्कशाप करवाई

Featured Image

Alert : लुधियाना डीसी के अहम आदेश, ना मोल ले खतरा

Featured Image

क्या बिग बॉस में जाएगा नीटू शटरा वाला

Featured Image

Recovery Agent : रिश्वत लेता रिकवरी एजेंट विजीलैंस ब्यूरो ने किया गिरफ़्तार

Featured Image

International Yoga Day : पंजाब में बड़े स्तर पर 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया

Featured Image

Punjab Prevention Beggary Act : बाल भिक्षावृत्ति के खात्मे के लिए सख्त कार्रवाई, बैगरी एक्ट में होगा संशोधन

Featured Image

Old Age Pension Scheme : बुज़ुर्गों की पेंशन हेतु चालू वर्ष में 6175 करोड़ रुपये का प्रावधान

Featured Image

Water Resources Availability : पंजाब के जल संसाधनों की उपलब्धता और पानी से सम्बन्धित अध्ययन रिपोर्ट सौंपी

Featured Image

Social Media : अश्लीलता फैलाने वालों के खि़लाफ़ कार्यवाही करने के आदेश

Advertisement