Ashirwad Scheme : पोर्टल के माध्यम से गरीब परिवार आवेदन कर प्राप्त कर रहे लाभ

चंडीगढ़, 16 फरवरी
राज्य के लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के सपने को साकार करने हेतु Punjab Government द्वारा Ashirwad Scheme से संबंधित Portal शुरू करके एक बड़ा कदम उठाया गया है। आशीर्वाद योजना को सुचारू और पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं।
इस पोर्टल के माध्यम से गरीब परिवार घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी नवीनतम ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लाभार्थी आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए ashirwad punjab gov in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल की शुरुआत से इस योजना में पारदर्शिता और गति आई है।
डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि Scheduled Castes, Backward Classes and Economically Weaker Sections से संबंधित लोगों को Ashirwad Scheme के तहत Financial Aid प्राप्त करने के लिए Online Form भरा जाता है। इस प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए एक User Friendly Portal तैयार किया गया है, जिससे लाभार्थी बिना किसी परेशानी के अपने Document Upload कर सकते हैं। गौरतलब है कि यह Portal बिना किसी कार्यालय में उपस्थित हुए संपर्क रहित वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। इससे संबंधित वर्गों के साथ संवाद करना भी सरल बनाया गया है।
Application Manager के माध्यम से Form भरने या आपत्तियों को दूर करने के लिए सीधे E-mail या व्यक्तिगत कॉल के जरिए आवेदक से संपर्क किया जाता है। Dr. Baljit Kaur ने कहा कि यह पहल Punjab Government की Poor and Weaker Sections की भलाई के लिए समर्पित नीति का हिस्सा है। उन्होंने लोगों को इस Portal का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर योग्य व्यक्ति तक यह सुविधाएं पहुंचाई जाएं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कम आय वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए . आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित होना चाहिए और परिवार की संपूर्ण वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए, ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं।
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