Manish Sisodia को नहीं मिली राहत, सुप्रीम अदालत ने कहा, high Court जाए

-- Manish Sisodia से कहा, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी परम्परा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़ l
Manish Sisodia के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह की राहत देने से साफ़ इंकार कर दिया गया है l सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधे उच्चतम अदालत में आना ठीक परंपरा नहीं है ऐसे में उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट में ही जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए वहां पर इंसाफ ने मिले तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने काफी कोशिश की परंतु सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकार करते कहा गया कि Manish Sisodia अनुच्छेद 32 के तहत राहत के लिए यहां क्यों आए हैं l क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट का ही बनता है। इस मामले में कोई राहत या फिर जमानत चाहिए तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई की तरफ से रविवार को शराब नीति की पूछताछ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र की भाजपा पर कई तरह के गंभीर दोष लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था और आम आदमी पार्टी सहित मनीष सिसोदिया को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी परंतु सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट जाने के आदेश दिए गए हैं।
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5 दिन के रिमांड पर चल रहे हैं मनीष सिसोदिया
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री शराब नीति में गड़बड़ियों के चलते सीबीआई के पास 5 दिन के रिमांड पर चल रहे हैं। सीबीआई लगातार कहती आ रही है कि मनीष सिसोदिया इस मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
देशभर में आम आदमी पार्टी ने किए थे प्रदर्शन
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पश्चात आम आदमी पार्टी की तरफ से देश भर में बीते दिन प्रदर्शन किए गए थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से दोस्त लगाया गया था कि इस पूरे मामले में भाजपा सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इन्हीं दोस्तों के तहत भाजपा के कार्यालयों को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से देशभर में खेला गया था।
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