हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

अब प्रशिक्षण संस्थान या राज्य सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था न किए जाने पर प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी
चंडीगढ़, 28 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
संशोधन के अनुसार, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता तो उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा और कोई होटल शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं करती तो प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
Advertisement

जरूर पढ़ें

Alert : लुधियाना डीसी के अहम आदेश, ना मोल ले खतरा

क्या बिग बॉस में जाएगा नीटू शटरा वाला

Recovery Agent : रिश्वत लेता रिकवरी एजेंट विजीलैंस ब्यूरो ने किया गिरफ़्तार

International Yoga Day : पंजाब में बड़े स्तर पर 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया

Punjab Prevention Beggary Act : बाल भिक्षावृत्ति के खात्मे के लिए सख्त कार्रवाई, बैगरी एक्ट में होगा संशोधन

Old Age Pension Scheme : बुज़ुर्गों की पेंशन हेतु चालू वर्ष में 6175 करोड़ रुपये का प्रावधान

Water Resources Availability : पंजाब के जल संसाधनों की उपलब्धता और पानी से सम्बन्धित अध्ययन रिपोर्ट सौंपी

Social Media : अश्लीलता फैलाने वालों के खि़लाफ़ कार्यवाही करने के आदेश

Study Tour : अधिकारियों को स्टडी टूर पर विदेश भेजने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के हुक्म

Cyber Fraud : 8 करोड़ की निवेश धोखाधड़ी में शामिल अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़
Advertisement