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Lok Adalat : विवादों के सुचारू निपटारे की दिशा में एक विशेष कदम

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The State Headlines

Updated At 08 Mar 2025 at 06:15 PM

चंडीगढ़, 8 मार्च:
Pending Cases in Courts को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण ने, प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के नेतृत्व में, आज पूरे पंजाब में एक राष्ट्रीय Lok Adalat (Public Court) का आयोजन किया। इस दौरान, 394 Lok Adalat बेंचों का गठन किया गया जिनके माध्यम से 3,85,189 मामलों की सुनवाई की गई।

इस अवसर पर, Punjab State Legal Services Authority के सदस्य सचिव श्री मनजिंदर सिंह ने लोक अदालत की कार्यवाही का निरीक्षण करने के लिए फाजिल्का स्थित कोर्ट परिसर का दौरा भी किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान, उन्होंने लोक अदालतों के फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि इससे न केवल मुकदमेबाजों का समय और पैसा बचता है, बल्कि यह सभी संबंधित पक्षों के लिए विवादों के सुचारू और सरल निपटारे को भी सुनिश्चित करता है।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि राष्ट्रीय कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली ने एक निःशुल्क कानूनी सहायता हेल्पलाइन—15100 शुरू की है, जो पूरे पंजाब में 24 घंटे उपलब्ध है, ताकि लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

पंजाब राज्य कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी लोक अदालतों के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाता रहेगा।

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